टोटल लाॅक डाऊन की अवधि 3 दिन और बढ़ी

 टोटल लाॅक डाऊन की अवधि 3 दिन और बढ़ी

टोटल लाॅक डाऊन की अवधि 3 दिन और बढ़ी
13 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 16 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक

सागर 12 अप्रैल 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल द्वारा जारी आदेश में संपूर्ण सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 10 अपै्रल प्रातः 6 बजे से 13 अपै्रल प्रातः 6 बजे तक द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के अंतर्गत टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है । उक्त टोटल लॉकडाउन आदेश दिनांक 13 अपै्रल प्रातः 6 बजे तक प्रभावशील है। उक्त टोटल लॉकडाउन आदेश को दिनांक 13 अपै्रल प्रातः 6 बजे से 16 अपै्रल प्रातः 6 बजे तक के लिए जारी रखते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है।
उक्त टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया, चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । 2 – दूध डेयरी, मिल्क बूथ खुले रहेंगे तथा दूध की घर – घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी । दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेंगे । रसोई गैस ( एलपीजी ) की एजेंसियां खुली रहेगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर – घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी । समस्त पैट्रोल पंप खुले रहेंगे । सब्जी तथा किराना सामग्री की आपूर्ति होम डिलेवरी ( घर पहुंच सेवा ) के माध्यम से हो सकेगी । ( सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर – घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेगें ) खाद ( उर्वरक ) , बीज , कीटनाशक दवाओं , कृषि उपकरण एवं पशु आहार की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी । 8 – प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर इससे मुक्त रहेंगे । अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व , स्वास्थ्य , पुलिस , विद्युत , दूरसंचार , नगरीय निकाय , पंचायत , होमगार्ड , आपदा प्रबंधन , पेयजल , इंटरनेट , डाक तार विभाग , कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान , वेतन , मानदेय आदि हेतु बैंक , एटीएम एवं कृषि उत्पादों के उपार्जन संबंधी एजेंसियां ध् विभाग इत्यादि उससे मुक्त रहेंगे ।

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *